बायोमेट्रिक्स (प्रतिनिधि छवि) में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है
विभाग के सचिव रवि कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से साझा की है
झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक कक्षाओं में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे. वहीं बिना बायोमैट्रिक हाजिरी के शिक्षकों को वेतन भी नहीं मिलेगा। झारखंड स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ऐसे कई दिशा निर्देश जारी किये है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग के सचिव रवि कुमार ने ये नई गाइडलाइन जारी कर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से साझा की है.
नए नियमों के अनुसार अब सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कक्षाओं में जाने से पहले प्रधानाध्यापक के पास जाना होगा या मोबाइल को अपने लॉकर में रखना होगा. राज्य के कई जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षक कक्षा के दौरान छात्रों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं.
कक्षा में मोबाइल फोन नहीं रखने का यह फैसला राज्य के शिक्षा खंड प्रचार व शिक्षा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया. बैठक में सरकारी स्कूलों की स्थिति और दिशा-निर्देश तैयार करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही शिक्षा सचिव ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी गंभीरता से काम करने का आदेश दिया है.
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इसके अलावा बायोमेट्रिक्स में उपस्थिति दर्ज कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमीट्रिक हाजिरी के आधार पर ही वेतन व मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यदि शिक्षक बायोमेट्रिक में उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनका वेतन रोका जा सकता है। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीसरी कक्षा तक का बच्चा पढ़ने में दक्ष हो, यानी उसे पढ़ना आना चाहिए। अन्य दिशा-निर्देशों में ई-विद्या वाहिनी से सेवानिवृत्त शिक्षकों को हटाने, खेल सामग्री की खरीद, स्कूल परिसर से जर्जर भवन को हटाने सहित कई अन्य नियम शामिल हैं।
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